नयी दिल्ली: 29 मई (ए)।)दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपों पर बहस पूरी होने के बाद 23 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया, साथ ही आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दलीलों का संक्षिप्त सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया।