नयी दिल्ली, 18 नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा।
