नयी दिल्ली, चार जनवरी (ए)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि किशोरियों को ‘यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने’ की सलाह देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले में कुछ पैराग्राफ ‘समस्या पैदा करने वाले’ हैं और इस तरह का निर्णय लिखना ‘बिल्कुल गलत’ है।
