जीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी महज संदेह के आधार पर नहीं होनी चाहिए: शीर्ष न्यायालय

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: नौ मई (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र से कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत कोई भी गिरफ्तारी महज संदेह पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह ठोस साक्ष्य के आधार पर की जाए और उपयुक्त प्रक्रिया का पालन हो।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है उन्हें एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।