जौनपुर- मल्हनी उप चुनाव: 9 से 16 अक्टूबर तक होगा नामांकन

उत्तर प्रदेश जौनपुर
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जौनपुर,08 अक्टूबर (एएनएस )। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि मल्हनी विधानसभा के उप निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत कल 9 अक्टूबर से शुरु हो रहे है।
नामांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु सभी व्यवस्थायें पूर्ण कर ली गयी है। सुरक्षा का मुकम्मल इन्तजाम रहेगा। नामांकन कलक्ट्रेट अवस्थित रिटर्निंग आफिसर/उप जिलाधिकारी सदर के कक्ष संख्या-12 में सम्पादित होगी।
नामांकन पत्रो का दाखिला पूर्वान्ह् 11 बजे अपरान्ह् 3 बजे तक की जायेगी। नाम निर्देशन पत्रों को आगामी 16 अक्टूबर तक अवकाश दिवसों को छोड कर जमा की जा सकेगी।
जिलाधिकारी ने नामांकन प्रक्रियाओं के जानकारी के पूर्ण विवरण में बताया कि इस विधानसभा के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिये तथा उसका नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिये।
नाम निर्देशन पत्र प्रारुप 2(ख) में प्रस्तुत किया जायेगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के सम्मुख नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रारुप 26 संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें स्वयं/पति-पत्नी व सभी आश्रित के अलावा हिन्दू अविभक्त कुटूम्ब का विवरण भी भरना होगा। शपथ पत्र रुपये 10 के स्टाम्प पर प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी सभी कालम भरे होने चाहिये। अधूरा/कोई कालम खाली होने पर फार्म अपूर्ण माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जमानत के रुप में रुपये 10 हजार की धनराशि जमा करनी होगी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा रुपये 05 हजार की जमानत धनराशि जमा किया जायेगा तथा इन्हे जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राजनैतिक दलो अथवा अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के अभ्यर्थी को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म-ए एवं बी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे दलो के अभ्यर्थियों हेतु एक प्रस्तावक तथा अन्य के लिये 10 प्रस्तावक अनिवार्य है।
प्रस्तावक उसी विधानसभा में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहा है, सम्मिलित होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी अपने से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे मतदाता सूची के उद्वरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत की गयी हो, प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता अभ्यर्थी द्वारा खोला जायेगा, जिसकी सूचना नामांकन के समय प्रस्तुत की जायेगी। बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम से कम एक दिन पूर्व का होना चाहिये। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचनो के व्यय हेतु 28 लाख की अधिकतम धनराशि सीमा निर्धारित की गयी है। नाम निर्देश पत्र जमा करने के लिये अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति आ सकेगें।
उम्मीदवार को आपराधिक मामलो के बारे में घोषणा प्रारुप सी-1 व सी-2 पर देना होगा तथा प्रारुप 2(ख) एवं प्रारुप 26 में एक-एक फोटो चस्पा करना होगा तथा मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को 5 फोटो नवीनतम संलग्न करना होगा।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा 17 अक्टूबर को तथा नाम वापसी का अन्तिम तिथि 19 अक्टूबर अपरान्ह् 3 बजे तक निर्धारित है। तत्पश्चात चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा। मतदान हेतु 03 नवम्बर 2020 की तिथि निर्धारित है। निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन सभी को सुनिश्चित करना होगा। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की ।
पुलिस अधीक्षक राजकरणन नैय्यर मे कहां की सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया स्थल बना दी गई है जिसके द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी के द्वारा भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालें आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राम प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट सहदेव कुमार मिश्रा, एसडीएम सदर नीतीश कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट तहसील गेट से नामांकन कक्ष तक निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर उपस्थित रहे।