झारखंड के दो विधायक दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए झारखण्ड रांची July 25, 2024July 25, 2024Asia News ServiceSpread the loveरांची: 25 जुलाई (ए) झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया। यह आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।