दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर अर्नब के न्यूज चैनल समेत दो से मांगा जवाब

राष्ट्रीय
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नई दिल्ली, 09 नवम्बर (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के 34 प्रमुख निर्माताओं और बॉलीवुड उद्योग संगठनों की याचिका पर अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल समेेत दो से जवाब मांगा है। याचिका में इन टीवी चैनलों पर बॉलीवुड को लेकर कथित गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है। पीठ ने इन चैनलों को बॉलीवुड को लेकर किसी भी अपमानजनक सामग्री के प्रसारण पर रोक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने बॉलीवुड निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ और उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर, समूह संपादक नविका कुमार व अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही पीठ ने एआरजी आउटलायर मीडिया एशियानेट प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन ग्रुप को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री प्रसारित या अपलोड ना की जाए।
इसके बाद पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। वहीं टीवी चैनलों की ओर से उनके वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में प्रोग्राम कोड का पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्देश का भी अनुपालन किया जाएगा, किसी भी सामग्री के प्रसारण से किसी का अपमान ना हो। इस याचिका में रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर, समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों को बॉलीवुड के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने संबंधी निर्देश देने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद मीडिया में बॉलीवुड को लेकर हुए अन्य खुलासों की कवरेज के विरोध में यह याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि बॉलीवुड उद्योग के खिलाफ मीडिया कवरेज से बॉलीवुड की निजता के अधिकार का हनन हो रहा है।