दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यूज़क्लिक के संस्थापक

राष्ट्रीय
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नई दिल्ली16 अक्टूबर (ए) ।न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और कंपनी के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि उसे पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली और दोनों की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि गिरफ्तारी के संबंध में कोई प्रक्रियात्मक कमजोरी या कानूनी या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है और रिमांड आदेश कानून में टिकाऊ हैअदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यूएपीए लिखित आधार प्रस्तुत करने को अनिवार्य नहीं करता है और केवल गिरफ्तारी के कारणों के बारे में आरोपी को ‘सूचित’ करने की बात करता है। अदालत ने कहा कि यह ‘सलाह’ होगी कि पुलिस ‘संवेदनशील सामग्री’ को ठीक तरीके से पेश करने के बाद आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रदान करे। याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि गिरफ्तारी के संबंध मेंकानूनी या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं है और हिरासत में भेजने का आदेश कानून सम्मत है।