नयी दिल्ली, 19 सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को एक याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उपराज्यपाल को नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की ‘स्क्रीनिंग’ पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।.
उच्च न्यायालय ने तीन जुलाई को गैर सरकारी संगठन ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वह विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और उपराज्यपाल को दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी देने या इसे वापस करने का निर्देश नहीं दे सकता है।.