नयी दिल्ली, दो अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अपनी दलीलें पूरी करने के बाद न्यायमू्र्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा, “दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।”.