सहारनपुर (उप्र) 11 जुलाई (ए)) सहारनपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब छह वर्ष पूर्व एक पत्रकार और उसके भाई की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित त्यागी ने ‘ बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा की अदालत ने 2019 में नगर कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार आशीष धीमान और उसके भाई आशुतोष धीमान की कर दी गयी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी महिपाल सैनी: उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा सभी पर दो लाख नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि 18 अगस्त 2019 को उर्मिला द्वारा दर्ज करायी गयी तहरीर पर पुलिस ने उसके दो पुत्रों–आशीष और आशुतोष की दोहरी हत्या के मामले में महीपाल सैनी, उसके पुत्र सूरज सैनी, उसकी पत्नी विमलेश, पिता जगदीश और परिवार के ही तीन बाल अपचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।
महिला ने अभियुक्तों पर आरोप लगाया था कि नाली में गोबर और कचरा डालने के मामूली विवाद को लेकर वे उसके घर में घुस आए तथा गाली-गलौज एवं मारपीट करने के बाद उसके पुत्र आशीष और आशुतोष की गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की तथा जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
त्यागी ने बताया कि तीनों बाल अपचारियों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।