भदोही से विधायक जाहिद बेग को जमानत मिली

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज (उप्र): तीन जून (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नौकरानी के आत्महत्या मामले में भदोही के विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग को जमानत दे दी है। अदालत ने विधायक की पत्नी सीमा बेग को भी एक अलग आदेश में अग्रिम जमानत दे दी।

जाहिद बेग के मकान में उनकी नौकरानी नाजिया ने नौ सितंबर, 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसके लिए जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ भदोही थाने में बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि नाजिया विधायक के घर काम की स्थिति से ऊब गई थी, इसलिए उसने जाहिद बेग के मकान की तीसरी मंजिल पर फांसी लगा ली।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ती की पत्नी सीमा बेग ने इस घटना की सूचना तत्काल नाजिया की दादी को दी। इसके बाद नाजिया के पिता इमरान शेख ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।

अदालत ने कहा कि पूछताछ की कार्यवाही के दौरान नाजिया के परिजन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता या उसके परिजनों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। नाजिया के साथ घर का काम करने वाली मोनी के बयान के मुताबिक, कभी कभी याचिकाकर्ता काम के लिए नाजिया को डांटते थे। यह बात सही मान भी लिया जाए तो इसे खुदकुशी के लिए उकसाने के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चलता हो कि आरोपी ने 18 वर्षीय नाजिया को आत्महत्या के लिए उकसाया।

अदालत ने कहा, “जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला बनता है।”