यूपी में अब नए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 19 अगस्त एएनएस। यूपी में औद्योगिक विकास के लिए कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदक को महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को 900 दिन का समय मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि
विभागीय अनुमति के लिए उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करेगा, जहां से अनुमति से संबंधित समस्त प्रक्रिया सरकार की नजरों से होकर गुजरेगी।
इस नये एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 रखा गया है। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी। जिला स्तरीय नोडल एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर अनुमति प्रदान करेगी।  नए एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है कि उद्यमी इकाई की स्थापना के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करेगा, जहां से उसे 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद उद्यमी को अगले 900 दिनों तक किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं होगी, वह एकाग्र होकर अपने उद्योग को बढ़ाने का काम कर सकेगा। सरकार इस नये एक्ट के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक एमएसएमई उद्योग की स्थापना कर बड़ी तादाद में रोजगार सृजन करना चाहती है।