यौन शोषण के आरोप का सामना करने वाले शिक्षक आठ साल के बाद बरी

उत्तर प्रदेश बरेली
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बरेली (उप्र): 13 नवम्बर (ए)) उत्तर प्रदेश के बरेली में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना करने वाले शिक्षक को एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत आठ साल पहले मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला अप्रैल 2016 का है, जब तीन छात्राओं ने गणित शिक्षक विवेक जौहरी के खिलाफ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने कक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिये छात्राओं को डांटा था।अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (एडीजीसी) राजीव तिवारी के अनुसार, विशेष पॉक्सो न्यायाधीश देबाशीष पांडे ने बुधवार को शिक्षक को सभी आरोपों से निर्दोष घोषित करते हुए बरी कर दिया।

छात्राओं के अभिभावकों की शिकायत के बाद बारादरी थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जौहरी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल भेज दिया गया।

मुकदमे के दौरान, सच्चाई तब सामने आई जब तीनों छात्राओं ने अदालत के सामने स्वीकार किया कि उनके आरोप मनगढ़ंत थे और फोन का इस्तेमाल करने पर डांटे जाने के बाद गुस्से में लगाए गए थे।

शिक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हर्ष कुमार अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने अपर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद आरोप पत्र दायर किया था। अदालत में छात्राओं की गवाही से पता चला कि उन्होंने आक्रोश में आकर अपने शिक्षक पर झूठा आरोप लगाया था।

उन्होंने पश्चाताप व्यक्त करते हुए न्यायाधीश के समक्ष क्षमा याचना की।

बरी होने के बाद, विवेक जौहरी ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि उन्हें इस बात से राहत मिली है कि सत्य की जीत हुई है।