नयी दिल्ली: नौ अगस्त (ए) दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में एक लड़के से कुकर्म के अपराध के लिए एक पुजारी को 15 वर्ष के सश्रम कारवास की सजा सुनाई और कहा कि यह अपराध इसलिए गंभीर है, क्योंकि अपराधी ने मंदिर में नियमित स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले लड़के का यौन शोषण किया।
