नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (ए) केंद्र ने मंगलवार को कहा कि बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
