नयी दिल्ली: तीन फरवरी (ए) राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने से पहले मामले के गुणदोषों को सुनना चाहिए था।
