गुवाहाटी, पांच सितंबर (ए) असम में गुवाहाटी स्थित राजभवन के पांच किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और आदेश के तहत इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करने वाली हर एक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (मध्य) अमिताभ बसुमतारी द्वारा बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।
बसुमतारी ने आदेश में बताया, “मेरे ध्यान में लाया गया कि गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास की कुछ गतिविधियां इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकती हैं। ”आदेश के मुताबिक, राज्यपाल का आधिकारिक निवास होने की वजह से राजभवन में आवश्यक सरकारी कार्यों के संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है।
आदेश में बताया गया कि इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत राजभवन के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
आदेश में लाउडस्पीकर, आतिशबाजी, पटाखे या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र का उपयोग, बिना पूर्व अनुमति के वाहनों या व्यक्तियों की अनधिकृत आवाजाही और निर्माण या ऐसी कोई भी संभावित संदिग्ध गतिविधियां, जो सुरक्षा में बाधा डाल सकती हैं या गड़बड़ी का कारण बन सकती हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बीएनएसएस की संबंधित धारा के तहत दंड दिया जाएगा।