गोंडा (उप्र): 11 सितंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा जिले में शिक्षा विभाग में हुए फर्जीवाड़े और करोड़ों रुपये के घपले की जांच उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को सौंपने का आदेश दिया और अनामिका शुक्ला की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अनामिका शुक्ला के अधिवक्ता आनंदमणि त्रिपाठी ने बताया कि उनके प्रार्थनापत्र पर बुधवार को सुनवाई करते हुए लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने शुक्ला की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर 2025 तक रोक लगा दी।