नयी दिल्ली: नौ अक्टूबर (ए)) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) से कहा कि वह अपने जिला स्तरीय निकायों को निर्देश जारी करे कि वे अंतिम मतदाता सूची से बाहर किये गये मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दायर करने में सहायता प्रदान करें।
शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए मतदाताओं की अपील को निर्धारित समय सीमा में और कारणसहित आदेश के माध्यम से निपटाने के प्रश्न पर 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।