नयी दिल्ली: 27 जनवरी (ए)
) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि लोकसेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अपराध किए जाने के आरोप वाली याचिका के साथ हलफनामा होना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने प्रधान न्यायाधीश द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को भेजे गए एक पत्र का उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके साथ हलफनामा न हो।