सूरत, 13 अप्रैल (ए) राहुल गांधी के वकील ने गुजरात में सूरत की एक अदालत में बृहस्पतिवार को दलील दी कि ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई ‘‘निष्पक्ष नहीं’’ थी और इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।.
