आप विधायक और सात अन्य लोगों पर 12 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध

राष्ट्रीय
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चंडीगढ़: 10 सितंबर (ए)ए) पंजाब के तरनतारन जिले की एक अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य को 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और हमले के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत इस मामले में 12 सितंबर को सजा सुनाएगी।दोषसिद्ध होने के बाद विधायक और सात अन्य लेागों को हिरासत में ले लिया गया।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में लालपुरा सहित आठ लोगों को दोषी ठहराया गया है।

अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से संबंध रखने वाली शिकायतकर्ता महिला पर तीन मार्च 2013 को लालपुरा के कुछ लोग और तरनतारन के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। यह घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक विवाह समारोह के लिए विवाह स्थल पर आई थी।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उस समय लालपुरा टैक्सी चालक था।

इस घटना की व्यापक निंदा हुई जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता और उसके रिश्तेदार जगजीत सिंह (जो प्रत्यक्षदर्शी थे) तथा उसके परिवार के सदस्यों को अर्धसैनिक बल की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए दंड) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा एससी/एसटी अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिकायतकर्ता ने संवाददाताओं से कहा कि वह दोषसिद्धि होने से खुश है।

लालपुरा ने 2022 का विधानसभा चुनाव खडूर साहिब सीट से लड़ा था और कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की को 16,491 मतों के अंतर से हराया था।