प्रयागराज: 22 जुलाई (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुछ मामलों की फाइलें उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाखुशी जाहिर की है और महानिबंधक को यह बताने का निर्देश दिया है कि ये फाइलें अदालत क्यों नहीं भेजी जा रही हैं।
हसीन मियां नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर एक आवेदन पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने महानिबंधक को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए अगली तिथि 30 जुलाई तय की है।इस अदालत द्वारा यह देखा गया कि सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में कई फाइलें अदालत में नहीं भेजी जा रही हैं जिससे पक्षकारों के अधिवक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है।उक्त निर्देश पारित करते हुए अदालत ने 21 जुलाई के को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति अनुपालन के लिए महानिबंधक को भेजी जाए।