प्रयागराज, 06 मई (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के एक मामले में नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सीईओ को पुलिस हिरासत में पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर के सीजेएम को वारंट भेजकर उसका तामीला कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मनोरमा कुच्छल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या सीईओ की मर्जी से चलेगा न्यायालय। नोएडा की सीईओ को आदेश दिया गया था कि वह दस बजे कोर्ट में हाजिर होंगी। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसी फ्लाइट चुनी जो दिल्ली से साढ़े दस बजे उड़ान भरेगी। यह बेहद अशोभनीय है। क्या न्यायालय उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेगा। एक संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर का अफसर यह चाहता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से मुकदमे में सुनवाई की जाए।
