प्रयागराज: नौ सितंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार व्यक्तियों को 10 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के लिए देवरिया जिले के गौरी बाजार के थाना प्रभारी (एसएचओ) और पुलिस अधीक्षक को बुधवार को कड़ी फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता दो, तीन और चार में से प्रत्येक को 20,000 रुपये और याचिकाकर्ता एक को 5,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
