लखनऊ: 20 अक्टूबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रविवार को उन लोगों को बड़ी राहत दी जिन्हें बहराइच में कुंडसर-महसी-नानपारा-महराजगंज मार्ग पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए वक्त को 15 दिन बढ़ा दिया है।
