बलात्कार के नौ साल पुराने मामले में भाजपा विधायक को 25 साल की कैद, सदस्यता जाना तय

उत्तर प्रदेश सोनभद्र
Spread the love

सोनभद्र (उप्र), 15 दिसंबर (ए) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से नौ साल पहले बलात्कार करने के अपराध में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना तय है।.

जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, कोई भी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की कैद होने पर ‘दोषसिद्धि’ की तारीख से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इतना ही नहीं, सजा पूरी होने के बाद अगले छह साल के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।.

एमपी/ एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( ए डी जे) एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी ।

फैसला सुनाए जाने से पहले गोंड के वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी द्वारा की जाएगी ।

गोंड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं।

त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं।

इस मामले में रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया था।पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।