अनुकंपा नियुक्ति निहित अधिकार नहीं: उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय November 13, 2024November 13, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: 13 नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सरकारी नौकरी पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी की सेवा की शर्त नहीं है।