नयी दिल्ली, 19 अगस्त (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर की उस 28 वर्षीय महिला निशानेबाज के खिलाफ सीमा शुल्क कानून के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसके पिता को आग्नेयास्त्रों के कथित आयात में उसके लाइसेंस का उपयोग करते हुए पाया गया था। अदालत ने कहा कि महिला निशानेबाज को उसके पिता की कथित गलती के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।.
