लखनऊ, सात नवंबर (ए)। यूपी की योगी सरकार ने दीवाली के मौके पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन फीसदी बढ़ाने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई है। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होगी। प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से 7 नवंबर (आज) जारी शासनादेश के मुताबिक, राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक भी इसके दायरे में आएंगे। शासनादेश के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भविष्य निधि (पीएफ) खाते में किया जाएगा। वहीं, नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की 10 फीसदी राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। इसमें राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 फीसदी अंशदान भी जमा किया जाएगा। शेष 90 फीसदी राशि पीपीएफ या एनएससी के रूप में दी जाएगी।
