शर्मनाक: यहाँ पर इस नाबालिग प्रेमी जोड़े के मुंह पर कालिख पोती, जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया,फिर–

उत्तर प्रदेश बस्ती
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बस्ती, 28 सितम्बर (ए)। यूपी के बस्ती में मंगलवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना गौर थानांतर्गत एक गांव में सामने आई है। जहाँ बिरादरी की पंचायत में हुए फैसले के बाद एक नाबालिग प्रेमी जोड़े के मुंह पर कालिख पोतने के बाद उन्हें जूते व चप्पलों की माला पहनाई गई। इसके बाद किशोर व किशोरी को गांव का चक्कर लगवाकर पूरे समाज में अपमानित किया गया। 
इस घटना से संबंधित फोटो और वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गौर पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस अभिरक्षा में पीड़ित किशोर-किशोरी को मेडिकल के लिए भेजने के साथ ही उनके साथ ऐसी शर्मनाक घटना करने के वाले गांव के तेरह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 
पुलिस पूछताछ में सामने आए तथ्य के अनुसार गौर थाना क्षेत्र के गांव में एक ही बरादरी के लड़के व लड़की के बीच अच्छी दोस्ती हुई। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। दो दिन पूर्व गांव में किसी स्थान पर लड़के व लड़की को अकेले में बात करते कुछ लोगों ने देख लिया। यह बात बिरादरी के कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि मंगलवार को इसी बात को लेकर बिरादरी की पंचायत कुछ लोगों के साथ मिलकर बैठा दी गई। 
इस पंचायत में लड़के व लड़की की बात सुनने की बजाए समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने दोनों को ऐसी सजा सुना डाली, जिससे हर कोई अवाक है। पंचायत में ही दोनों के मुंह पर कालिख पोते जाने के बाद उनके लिए जूते-चप्पल की माला तैयार की गई। दोनों के गले में माला पहनाने के बाद उन्हें गांव के अंदर व बाहर तक चक्कर लगवाया गया। साथ ही उन्हें मारापीटा भी। इस बीच दोनों के घरवाले भी असहाय बने रहे। 
एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। प्रकरण संज्ञान में आते ही थाना प्रभारी गौर को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया गया। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है।
प्रकरण सुर्खियों में आने के बाद थाना प्रभारी गौर संजय कुमार मंगलवार को गांव में पहुंचे तो पीड़ित लड़के की मां ने पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने लड़का व लड़की को मेडिकल के लिए भेजा। थाना प्रभारी गौर ने बताया कि पीड़ित लड़के की मां की तहरीर पर गांव के विनय, राजकुमार, हनुमान, पवन समेत तेरह लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504 व 355 के तहत मुकदमा दर्ज