उच्च न्यायालय ने पति के पत्नी से यौन संबंध न बना पाने के आधार पर विवाह को निरस्त किया राष्ट्रीय April 21, 2024April 21, 2024Asia News ServiceSpread the loveमुंबई: 21 अप्रैल (ए) बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक युवा दंपति की शादी को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पति की ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ के कारण विवाह बरकरार नहीं रह सकता और दंपति की हताशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।