हाईकोर्ट ने दी आज़म खां को अंतरिम जमानत

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज-लखनऊ , 10 मई (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा)के विधायक आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन कथित रूप से हड़पी थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी द्वारा पारित किया गया। आजम खान को अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई है कि उन्हें संपूर्ण शत्रु संपत्ति अर्द्धसैनिक बल को लौटानी होगी और एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूति जमा करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 201, 409, 447, 420, 467, 468, 471 के साथ ही लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि देश के बंटवारे के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नाम का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई, लेकिन आजम खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर 13.842 हेक्टेयर जमीन हड़प ली।