प्रयागराज में जलभराव पर उच्च न्यायालय सख्त, 24 घंटे में जल निकासी का निर्देश

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज: 20 अगस्त (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज में जलभराव की समस्या दूर करने और 24 घंटे के भीतर प्रभावित इलाकों से बारिश का पानी निकालने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने हाल में हुई भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया।मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की इस बदहाली पर गहरा दुख और सख्त नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने कहा कि बारिश खत्म होने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर पानी नहीं निकल पा रहा है, तो यह मौजूदा व्यवस्था और प्रशासनिक नाकामी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता. अदालत ने आम जनता को हो रही इस भारी परेशानी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कहा कि नागरिकों को इस तरह की नरकीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर नहीं छोड़ा जा सकता.