नयी दिल्ली, 26 जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि इसरो वैज्ञानिक नम्बी नारायणन से संबधित 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका के बारे में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी के जैन की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट अभियोजन का आधार नहीं हो सकती है और सीबीआई को दर्ज प्राथमिकी की जांच करके सामग्री एकत्र करनी होगी ।
