लखनऊ, 23 मार्च (ए)। उत्तर
प्रदेश में अब शराब व बीयर की फुटकर बिक्री की सीमा तय कर दी गई है। निर्धारित की गयी मात्रा से अधिक शराब व बीयर फुटकर लाइसेंसी दुकानों से नहीं मिलेगी। निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब व बीयर की खरीद और निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा।प्रदेश के आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तय की गयी सीमा से अधिक अब न तो किसी को शराब बीयर की फुटकर बिक्री की जा सकेगी। न ही इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। तय सीमा तक भी बिक्री 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि इस बारे में इस साल 5 मार्च को जारी की गई अधिसूचना का उल्लंखन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तीन साल तक का कारावास और निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी गयी शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी के 10 गुना तक या फिर 2000 रुपया जो अधिक हो के अर्थदण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
