यूपी में कोरोना कर्फ्यू केे दौरान शराब की दुकानों को मिली खोलने की छूट,उमड़ी लोगों की भीड़

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 11 मई ए। यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने के बीच अब अधिकांश जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दुकानें खुलवा दी है। आगरा के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी मंगलवार से ही शराब की दुकानें खुल गई । इस दौरान शराब खरीदने वालों की भीड़ दूकान पर उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ी। जबकि दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी पर गोला बनाना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। वाराणसी में सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक ही शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी होते ही वहां लोगों का जमावड़ा नजर आया ।अलीगढ़ में जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक शराब बेचने की तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
आगरा मेें आबकारी निरीक्षकों द्वारा सभी अनुज्ञापियों को व्हाट्सएप कर संदेश भेजा गया है कि मंगलवार से समस्त थोक व फुटकर शराब की दुकानें (बार को छोड़कर) सुबह 10 से सायं 7 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।
सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए शराब बेची जाएगी।सभी दुकानों पर  सैनिटाइजर की उपलब्धता जरूरी होगी। 
लाइसेंसधारकों को भेजे गए संदेश में साफ किया गया है कि मॉडल शॉप और देशी शराब की दुकानों की कैंटीन फिलहाल संचालित नहीं की जाएंगी।
अलीगढ़ जिले के समद रोड, रामघाट रोड, श्याम नगर सहित तमाम दुकानों पर लोग थैले लेकर पहुंचे। मनचाहा ब्रांड नहीं मिलने पर जो भी ब्रांड मिला उसकी बोतल, हाफ, क्वार्टर ग्राहकों ने खरीद लिए। जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि सभी लाइसेंसियों को 10 से एक बजे तक तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इस अवधि में कोविड-19 के नियमों के तहत ही बिक्री होगी। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी