बिना सोच-विचार किये अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय
Spread the loveनयी दिल्ली: छह जून (ए)।) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत बिना सोच-विचार किये नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने […]
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