प्रयागराज: 29 फरवरी (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शाही ईदगाह प्रबंध समिति की वकील ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में बनी मस्जिद को ‘हटाने’ का आग्रह करने वाले वाद पर सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि परिसीमा कानून के तहत यह वाद निर्धारित समयसीमा में दायर नहीं किया गया है।
