नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पुलिस बूथ एक सार्वजनिक आवश्यकता हैं। इसी के साथ अदालत ने ऐसे बूथ पर फुटपाथ का अतिक्रमण करने और पैदल यात्रियों का रास्ता बाधित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
