नई दिल्ली,12 जून (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें चुनाव याचिका के ज़रिए इस मामले को उठाने की छूट दी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने नटराजन की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नॉमिनेशन खारिज करने में हुई "साफ़ और स्पष्ट" गलतियों को ठीक करने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आर्टिकल 32 के तहत इस कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, तो कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 329(b) में दिए गए संवैधानिक प्रावधान के कारण बार-बार दखल देने से इनकार किया है।