शीर्ष न्यायालय ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।.

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर की याचिका को ठुकरा दिया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।.

राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस. नैयर ने 31 अक्तूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है। 
याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती दी गई थी। दो नवंबर 2020 को गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 
शुक्रवार को पीठ ने अपने आदेश में कहा, विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसे खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।