शीर्ष न्यायालय ने देरी पर नाराजगी जताई; सीबीआई, ईडी को एडीएजी कंपनियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच का निर्देश

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: चार फरवरी (ए)) उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई और ईडी से बुधवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), अनिल अंबानी और समूह की कंपनियों से जुड़ी कथित 40,000 करोड़ रुपये की बैंकिंग एवं कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले में ‘‘अकारण देरी’’ को लेकर नाराजगी जताई और इस संबंध में ‘‘निष्पक्ष, त्वरित’’ जांच के निर्देश दिए।

जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता और पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा के अनिल अंबानी के देश छोड़कर जाने की आशंका जताए जाने पर अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि वह उसकी (न्यायालय की) पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।