नयी दिल्ली: 13 अप्रैल (ए) उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति विवाद के एक मामले में एक व्यक्ति के दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पाने के अधिकार से वंचित करने का एक सोचा-समझा कदम है।
