प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक वीडियो साझा करने के आरोपी को जमानत मिली

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज: आठ अगस्त (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत-पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो साझा करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आरोपी शाहरुख खान को इस शर्त पर जमानत दी कि वह मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर निचली अदालत में पेश होंगा।