हाईकोर्ट ने उप्र में तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज,14 अक्टूबर (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने पारित किया।

याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से काफी पहले पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विस्तृत और तय समय-सीमा का उल्लेख करने वाला कार्यक्रम रिकॉर्ड पर रखे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। इससे गांवों में पंचायत से जुड़े रोजमर्रा के कामकाज जारी रह सकेंगे। —++++जारी –+