नयी दिल्ली: 12 मार्च (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जांच अधिकारी अक्सर आरोप-पत्र या पुलिस रिपोर्ट जमा करते समय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही अंतिम रूप में उल्लेखित किये जाने वाले विवरण के बारे में दिशानिर्देश जारी किये।
