बलिया: 23 जून (ए)
) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 10 वर्षीय एक दलित लड़के से कथित तौर पर कुकर्म के साढ़े चार साल पुराने मामले में मंगलवार को एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रथमकांत ने मंगलवार को मुकदमे में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रितेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।