नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपने चुनाव चिह्न ‘कार’ से ‘मिलता-जुलता चिह्न’ तेलंगाना के दो स्थानीय दलों को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी थी।.
